भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (JKSCB) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैंक पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्र सरकार की संस्था नाबार्ड (NABARD) द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई है कि सहाकारी बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उल्लंघन किया है. बैंक ने RBI की अनुमति के बिना कई ब्रांच खोली थीं. RBI की ओर से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है. RBI ने कहा कि नियमों के अनुपालन में खामी के कारण बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है.
बैंक को जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस
RBI ने कहा कि जांच के आधार पर बैंक को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. इस नोटिस में यह भी पूछा गया था कि बैंक यह बताए कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए. हालांकि बैंक की ओर से इस पर कोई जवाब मिलने के बाद RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन के आरोप सही हैं जिसके बाद बैंक पर जुर्माना लगा दिया गया.
RBI ने कहा बैंक की कार्रवाई का ग्राहकों पर नहीं होगा असर
RBI ने कहा कि बैंक आर्थिक दंड लगाना नियमों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है. बैंक की कार्रवाई का असर ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन पर नहीं होगा.
इससे पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुका है RBI
RBI पहले भी कई को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. RBI की ओर से उन सभी बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करते हैं. पिछले हफ्ते RBI मुंबई बेस्ड अपना सहकारी बैंक पर 79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं बीती 15 सितंबर को मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था.