भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 112.50 लाख रुपये का जुर्माना समेत चार सहकारी बैंकों पर नियामक के नियमों का उल्लघंन करने पर जुर्माना लगाया. आरबीआई ने नियमों का उल्लघंन करने पर अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank) पर 62.50 लाख रुपये, मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक (SVC Co-operative Bank) पर 37.50 लाख रुपये और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
क्यों लगा जुर्माना?
केंद्रीय बैंक के अनुसार आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानें’ से संबंधित रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है. जबकि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को ‘जमा पर ब्याज दर’ पर मास्टर निर्देश में मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दंडित किया गया है.
रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने एसवीसी सहकारी बैंक (SVC Co-operative Bank) पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘धोखाधड़ी निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र’ के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया. वहीं सारस्वत सहकारी बैंक (Saraswat Cooperative Bank) को ‘जमाओं पर ब्याज दर’ और ‘जमा खातों के रखरखाव’ के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दंडित किया है.
आरबीआई (RBI) ने बैंकों पर लगाए जुर्माने को लेकर कहा कि ये जुर्माने नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है.