पीएमसी बैंक (PMC Bank)खाताधारकों के लिए तकरीबन डेढ़ साल बाद उम्मीद उभरकर आई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा है कि सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (Centrum Financial Services) को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. दरअसल, कंपनी ने 1 फरवरी 2021 को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (Punjab & Maharashtra Co-Operative Bank) के लिए बोली सौंपी थी. रिजर्व बैंक ने 3 नवंबर 2020 को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए PMC बैंक के लिए बोलियां मंगाई थीं.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंक की लाइसेंसिंग से जुड़ी 5 दिसंबर 2019 की गाइडलाइंस के तहत सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक सेट-अप करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है.
रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा है कि वे बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 22(1) के तहत इस कंपनी को बैंकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस देने पर तभी विचार करेगी जब कंपनी सैद्धांतिक मंजूरी के अंतरगत RBI के तय जरूरी शर्तों को पूरी करेगी.
RBI grants “In-principle” approval to Centrum Financial Services Limited to set up a Small Finance Bankhttps://t.co/hRbS7QyL9O
— ReserveBankOfIndia (@RBI) June 18, 2021
भारतीय रिजर्व बैंर ने 24 सितंबर 2019 के बाद से पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर कड़ी पाबंदियां लगाईं थी जिसके तहत डिपॉजिटर्स के बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय की गई थी. दरअसल PMC बैंक में अकाउंटिंग से जुड़ी गड़बड़ियों के बाद ये फैसला लिया गया था. RBI ने पहले 6 महीने तक हर खाताधारक को सिर्फ 1000 रुपये निकालने की सहूलियत दी थी. हालांकि, जून 2020 में इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई थी.
दरअसल, रियल एस्टेट डेवलपर HDIL को दिए कर्ज की जानकारियां छिपाने और मिस-रिपोर्टिंग के साथ ही कई अन्य वित्तीय गड़बड़ियों के चलते ये फैसला लिया गया था.
सेंट्रमल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद PMC बैंक का अधिग्रहण कर सकेगा और स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत कर पाएगा.
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