30 सितंबर तक आपको बैंक अकाउंट में सही मोबाइल नंबर अपडेट और डीमैट अकाउंट का केवाईसी करवाने होंगे. अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 1 अक्टूबर 2021 से पैसों से जुड़े कई मामले बदलने वाले हैं. इन बदलावों का असर व्यक्ति की जेब पर पड़ेगा. इनमें से कुछ काम सितंबर तक पूरे करने होंगे
आधार पैन लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर ही है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको कई तरह की वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ेगा. कई बार इसे लिंक करने की तारीख बढ़ाई जा चुकी है. ऐसे में उम्मीद कम ही है कि यह तारीख और आगे बढ़े.
डीमैट अकाउंट में KYC करा लें पूरी
कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने निवेशकों को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स में KYC डीटेल अपडेट कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 कर दी है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी. सेबी ने 30 जुलाई को जारी सर्कुलर में यह छूट दी. KYC अपडेट नहीं होने पर निवेशक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. क्योंकि उनका अकाउंट डिएक्टिविट माना जाएगा. ऐसे में शेयर ट्रांसफर भी नहीं सकेगा. इसलिए तय समयसीमा में डीमैट अकाउंट में केवाईसी जरूर अपडेट करा लें.
ऑटो डेबिट के लिए नया नियम
2 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होने वाला है. ऑटो डेबिट का मतलब है कि आपने मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिग में बिजली, एलआईसी या अन्य किसी खर्च को ऑटो डेबिट मोड में डाला है तो एक निश्चित तारीख को पैसा खाते से अपने आप कट जाएगा. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका एक्टिव मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना जरूरी है. ऐसे में अगर आपका नंबर अपडेट नहीं हो तो 30 सितंबर तक करवा लें.
विवाद से विश्वास स्कीम
सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया था. इस योजना के तहत विवादित कर का 100 फीसदी और विवादित जुर्माने या ब्याज अथवा शुल्क का 25 फीसदी देकर मामले का निपटान किया जा सकता है. करदाताओं के पास ब्याज की अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान करने के लिए 31 अक्टूबर तक का विकल्प है.
चेक बुक अपडेट करवा लें
पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा चेक बुक 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी. इसलिए अगर आपके पास इन बैंकों की पुरानी चेक बुक है तो 30 सितंबर तक नई चेक बुक के लिए अप्लाई कर दें. जिससे आपको आगे के ट्रांजैक्शन में दिक्कत न हो.
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