अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए काम की खबर है. एसबीआई (SBI) ने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है. एसबीआई के मुताबिक, खाताधारक 30 सितंबर तक अपने पैन-आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card) को लिंक जरूर कर लें. ऐसा नहीं करने पर उनका ट्रांजेक्शन अटक सकता है. एसबीआई ने इस बारे में आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके भी जानकारी दी है.
पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर पैन और आधार को 30 सितंबर से पहले लिंक नहीं किया गया तो पैन (PAN) निष्क्रिय हो जाएगा और किसी भी लेनदेन में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है. प्रत्येक व्यक्ति, जिसे PAN आवंटित किया गया है वो आधार नंबर (Aadhaar number) प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139AA के मुताबिक, इनकम टैक्स अधिकारियों को अपना आधार नंबर सूचित करना आवश्यक है.
Aadhaar को PAN से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. कोई भी व्यक्ति पैन को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहता है, तब तक उनका पैन निष्क्रिय रहेगा, जब तक आधार नंबर सूचित या लिंक नहीं किया जाता है.
बता दें कि बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकद जमा, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और सिक्योरिटीज में लेनदेन सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए PAN अनिवार्य है. आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दोनों को जोड़ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.
आप SMS के जरिए भी पैन-आधार लिंक कर सकते हैं. अगर आप मैसेज की मदद से पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले SMS चैट बॉक्स में UIDPAN टाइप करें फिर
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/QiMk66fLM2
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 6, 2021
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