क्या आपने एक कार खरीदी है और बाद में उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन उसका लोन खत्म नहीं हुआ है? अगर आप लोन पर ली हुई कार बेचना या खरीदना चाहते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है. बैंक कार लोन को ट्रांसफर करने का विकल्प देते हैं. यह लोन दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है. लेकिन कार लोन को ट्रासंफर कराने से पहले आपको कई बातों का ख्याल रखना होगा.
इन बातों को जरूर ध्यान में रखें:
एग्रीमेंट डिटेल को चेक करें-
यदि किसी को कार लोन ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले लोन एग्रीमेंट का डिटेल चेक कर लें क्योंकि लोन डॉक्टयूमेंट में ही यह लिखा होता है कि यह ट्रांसफर हो सकता है या नहीं. यदि आप खुद इसे पता नहीं कर सकते हैं तो अपने कर्जदाता (बैंक) से पता करें कि यह लोन ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं.
खरीदार की विश्वसनीयता का पता लगा लें
कार के नए खरीदार की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए. अगर लोन एग्रीमेंट में दूसरे व्यक्ति को कार लोन ट्रांसफर करने का विकल्प है तो देख लेना चाहिए कि खरीदार की इनकम स्थायी है कि नहीं. उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है. इनकम के सबूत के तौर पर उसे सभी दस्तावेजों को दिखाने के लिए जरूर कहना चाहिए. आप से कार खरीद रहे व्यक्ति का बैंक क्रेडिट अप्रेजल करेंगे. बैंक तभी लोन की मंजूरी देगा अगर वह खरीदार की लोन अदा करने की क्षमता से संतुष्ट है.
ट्रांसफर करना होगा कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
पहले ग्राहक को दूसरे खरीदार को लोन के साथ कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना होगा. इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ जाना होगा. वहां खरीदार को मालिकाना हक ट्रांसफर करने में मदद दी जाएगी. ट्रांसफर प्रक्रिया पर आरटीओ फीस वसूलेगा. पिछला रिकॉर्ड चेक हो जाने पर बैंक और अन्य दस्तावेज संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं. नए खरीदार के नाम पर ‘रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट’ जारी किया जाता है.
बीमा पॉलिसी ट्रांसफर-
इस बात को भी आप सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी की बीमा पॉलिसी भी नए खरीददार के नाम पर ट्रांसफर हो जाए. ऐसा इस वजह से ताकि आपको आगे इंश्योरेंस प्रीमियम न देना पड़े. एक बार कार का रजिस्ट्रेशन अगले व्यक्ति के नाम पर हो जाता है तो संबंधित दस्तावेज जैसे लोन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉपी इत्यादि बीमाकर्ता के पास जमा कर दें. बीमाकर्ता की मंजूरी के बाद गाड़ी का बीमा भी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा.
अगर खरीद रहे हैं यूज्ड कार तो क्या करें
पुरानी कार के खरीदार को भी यूज्ड कार लोन के लिये आवेदन करना होगा. हालांकि बैंक नई कार के मुकाबले पुरानी कार के लोन पर ज्यादा ब्याज वसूलते हैं. ज्यादातर बैंक यूज्ड कार लोन केवल पांच साल के लिये ही देते हैं, हालांकि यह इस पर निर्भर करता है कि कार कितनी पुरानी है. अगर कार ज्यादा पुरानी है, तो बैंक तीन से चार साल के लिये ही लोन दे सकता है. इसके लिये खरीदार चाहे तो मौजूदा बैंक से भी लोन ले सकता है, या अपनी पसंद के मुताबिक नया बैंक भी चुन सकता है.
EMI का जरूर करें आकलन-
आप लोन ट्रांसफर करने से पहले अपनी वर्तमान EMI और लोन ट्रांसफर कराने के बाद होने वाली EMI की जरूर कैलकुलेशन कर लें. क्योंकि सभी बैंक और फाइनेंस कंपनी की ब्याज दर अलग-अलग होती है.
कौन से कागजात की होती है जरूरत
दो फोटो आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ जिस बैंक द्वारा आप लोन ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं तो पिछले तीन महीने की सैलरी स्लिप पिछले तीन महीने का बैंक स्टेटमेंट (जिस पर वेतन जमा किया गया हो) पैन कार्ड
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