भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है. RBI के मुताबिक यह जुर्माना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 (PSS Act) के सेक्शन 26 (2) के तहत एक अपराध के लिए लगाया गया है. RBI की ओर से बुधवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि RBI ने 01 अक्टूबर, 2021 को एक आदेश द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी.
RBI ने आगे बताया कि फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन (CoA) जारी करने के लिए PPBL के आवेदन की जांच करने पर यह पाया गया कि बैंक ने ऐसी जानकारी दी थी जो कंपनी की सही स्थिति को नहीं दर्शाती है. PSS Act की धारा 26 (2) में यह एक क्राइम है इसलिए PPBL को एक नोटिस जारी किया गया था. जिसकी व्यक्तिगत सुनवाई करने बाद और PPBL द्वारा दी गई मौखिक जानकारी समीक्षा करने के बाद RBI ने इन आरोप की पुष्टि की और PPBL पर जुर्माना लगाया है.
RBI की ओर से एक क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस ऑपरेटर- वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (WUFSI) पर भी जुर्माना लगाया गया है. RBI ने अपने 7 अक्टूबर के एक आदेश में WUFSI पर 27,78,750 का जुर्माना लगाया है. वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस पर मास्टर डायरेक्शन ऑन मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के कुछ प्रावधानों की अनदेखी करने पर यह जुर्माना लगाया गया है.
RBI ने कहा कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी अनुपालन की अनदेखी के कारण की जा रही है और दोनों ही पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स द्वारा उनके कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी लेनदेन पर इसका किसी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ेगा. लेनदेन पूर्व की तरह ही चलता रहेगा.
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