Gift: क्या गिफ्ट पर भी लगता है इनकम टैक्स? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

CA शरद कोहली कहते हैं कि gift पर टैक्स लगेगा या नहीं ये दो बातों पर निर्भर करती है- आप किससे gift ले रहे हैं और gift की वैल्यू क्या है?


गिफ्ट मिलना मिलना सभी को पसंद है. लेकिन, एक सीमा से बाहर मिले गिफ्ट को इनकम टैक्स तोहफा नहीं बल्कि कमाई मानता है. करीबी रिश्तेदारों से मिलनेवाले गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है. लेकिन, दोस्त या किसी परिचित से मिले गिफ्ट पर टैक्स लगेगा. टैक्स एक्सपर्ट CA शरद कोहली कहते हैं कि गिफ्ट पर टैक्स लगेगा या नहीं ये दो बातों पर निर्भर करती है- आप किससे गिफ्ट ले रहें हैं और गिफ्ट की वैल्यू क्या है? टैक्स भरने की जिम्मेदारी गिफ्ट लेनेवाले की होती है. वसीयत के जरिए मिली राशि या अचल संपत्ति पर टैक्स नहीं देना होता.

50,000 तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं

50,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी बनती है. इनकम टैक्स ने रिश्तेदारों की सूची दी है जिनसे आप ।50,000 से ज्यादा का गिफ्ट भी लेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा.  इस लिस्ट में माता-पिता, पति-पत्नी, बेटा-बेटी, भाई-बहन जेठ-जेठानी, मामा-मामी,मौसी-मौसा या चाचा-चाची शामिल हैं. इनकम टैक्स दोस्त को रिश्तेदार नहीं मानता. इसलिए ध्यान रहे गैर -रिश्तेदार से  मिले गिफ्ट पर टैक्स लगेगा. लेकिन शादी-ब्याह में मिले हर गिफ्ट पर टैक्स माफ है फिर चाहे रिश्तेदार से मिले या दोस्तों से.

Gift पर क्यों इनकम टैक्स लगता है?

इनकम टैक्स कानून की धारा 56 के तहत गिफ्ट को अन्य स्रोत से आय माना जाता है और ये गिफ्ट लेने वाले की इनकम में जुड़ता है. CA शरद कोहली बताते हैं कि गिफ्ट पर टैक्स लगाने की वजह थी कि लोग अपनी आय कम करने के लिए मोटी रकम गिफ्ट में दे देते थे . हालांकि इस कानून से ऐसा नहीं हुआ है कि लोग अब ऐेसा नहीं कर पाते हैं लेकिन जो ऐसा करते हैं वो ये समझ लें कि गिफ्ट के आड़ में अपनी इनकम छुपाना आपके लिए इनकम टैक्स नोटिस जैसी मुसीबत खड़ी कर सकता है .

CA शरद कोहली से हमने समझा गिफ्ट पर टैक्स को लेकर किन बातों का आपको ख्याल रखना है? पूरी बातचीत इस वीडियो में-

 

Published - July 10, 2021, 04:34 IST