निवेश से पहले समझ लें टैक्‍स की ये जरूरी बातें

यदि किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से 15 साल बाद 4 करोड़ रुपये की राशि जमा की है, तो कितनी राशि की कटौती की जाएगी.


आपके द्वारा किए गए निवेश पर टैक्‍स (TAX) पहलू को समझना बहुत महत्वपूर्ण है. कई निवेशक कुछ शुरुआती गलतियां करते हैं और मेहनत से कमाए गए रुपयों को बचाने के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं. मनी9 हेल्पलाइन ने ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक पंकज मठपाल से इस बारे में बात की और लोगों की टैक्‍स से संबंधित सवालों के जवाब भी लिए, जिससे टैक्‍स की बारीकियों को समझने में मदद मिल सके.

लोगों द्वारा इस तरह के प्रश्न थे कि क्या म्यूचुअल फंड या इक्विटी निवेश से संबंधित लेनदेन 26 एएस फॉर्म में दिखाई देंगे और यदि किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से 15 साल बाद 4 करोड़ रुपये की राशि जमा की है, तो कितनी राशि की कटौती की जाएगी.

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Published - September 18, 2021, 03:44 IST