टैक्स देने वालों को इस बार अतिरिक्त जानकारी भी मुहैया करानी होगी। इस साल से कई बदलाव हुए हैं, जो ITR फाइल करते वक्त आपको ध्यान रखने होंगे.
शेयरों और म्यूचुअल फंड्स से मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स किस हिसाब से लगता है... इस निवेश पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिडक्शन का फायदा कैसे मिले.
प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले टैक्स के मामले में इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है. लेकिन इसे समझना काफी जटिल होता है खासकर प्रॉपर्टी विरासत में मिली हो.
Tax Savings: इन FDs में 5 साल तक रखा निवेश इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाली छूट में शामिल है.