यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए है, जिनका अभी तक क्लेम नहीं मिला है और न ही उनके पास ट्रेवल एजेंट के जरिए हुई एयर टिकट बुकिंग का कोई प्रमाण है
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक विज्ञापन जारी कर कर्मचारियों के लिए तीन नए नियमों के बारे में बताया