सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है या जिनके पास एक से अधिक घर हैं, उन्हें ITR दाखिल करते समय अतिरिक्त विवरण देना होगा
CBDT ने जारी किया ITR-2 और ITR 3, इस बार आईटीआर-2 में कुछ बदलाव भी किए गए हैं