सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम जमीन के मानकों में बदलाव किया है. अब 400 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर-बाहर आने-जाने के लिए नौ मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी. इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन किया गया है.