जब आप अस्पताल में एडमिट होने का प्लान बना रहे हैं तो एडवांस क्लेम की सूचना देनी होगी. इमरजेंसी में टीपीए या बीमा कंपनी को तुरंत सूचना दी जानी होगी
पॉलिसी खरीदने के बाद से लेकर जब तक आप बीमा कंपनी से कोई लाभ का क्लेम नहीं कर सकते, उस अवधि को एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का वेटिंग पीरियड कहा जाता है.
कई बार व्यक्ति के अचानक बीमार पड़ने पर उसकी बचत का काफी हिस्सा खर्च हो जाता है इसलिए हर व्यक्ति को मेडिक्लेम लेना चाहिए.
किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को कवर करती है और इलाज के भारी-भरकम खर्च से राहत दिलाने में मदद करती है.कई बीमा देने वाले नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस दावा सुविधा देते हैं. […]
Insurance Ombudsman: जीवन बीमा हो या हेल्थ बीमा, क्लेम में देरी हो रही है या क्लेम अधूरा है तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वकील की जरूरत नहीं