सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महामारी के दौरान जिन प्रवासी मजदूरों का रोजगार छिन गया है, सरकार उन्हें बेनेफिट्स तभी दे सकती है, जबकि इनका रजिस्ट्रेशन हो गया हो.