Gratuity: पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट के मुताबिक ग्रैच्युटी ऐसे कर्मचारी को दी जाती है, जो नौकरी में 4 साल, 10 महीने, 11 दिन तक काम कर चुका हो