सीतारमण ने 2024-25 के बजट में इंडेक्सेशन लाभ के बिना रियल एस्टेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया था
संसद में बजट के साथ फाइनेंस बिल भी पेश किया जाता है. क्यों पेश किया जाता है फाइनेंस बिल, क्यों जरूरी होता है यह बिल?
Tax Deduction at Source- CEPT टेक्नोलॉजी की मदद से संबंधित सर्किल्स को जरूरी जानकारी देगा कि जमाकर्ता की खाता संख्या, पैन, कितना TDS कटना है.
PAN-Aadhaar Linking last date - केंद्र सरकार ने फाइनेंस बिल 2021 के तहत आयकर कानून 1961 में जोड़ी गई धारा-234H को पारित करा लिया है.