संसद में बजट के साथ फाइनेंस बिल भी पेश किया जाता है. क्यों पेश किया जाता है फाइनेंस बिल, क्यों जरूरी होता है यह बिल?
Tax Deduction at Source- CEPT टेक्नोलॉजी की मदद से संबंधित सर्किल्स को जरूरी जानकारी देगा कि जमाकर्ता की खाता संख्या, पैन, कितना TDS कटना है.
PAN-Aadhaar Linking last date - केंद्र सरकार ने फाइनेंस बिल 2021 के तहत आयकर कानून 1961 में जोड़ी गई धारा-234H को पारित करा लिया है.