केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है.
बैंकों के कर्मचारियों की फैमिली पेंशन को 11 नवंबर 20202 के 11वें द्विपक्षीय निपटान और संयुक्त नोट के हिस्से के रूप में संशोधित किया गया था.
Family Pension: अब प्रति परिवार मिलने वाले 9,284 रुपये की सीमा में सरकार ने बदलाव कर दिया है.बैंकों को इस बदलाव की जानकारी जल्द RBI से प्राप्त होगी.
Family Pension: नई फैमिली पेंशन सब स्टाफ के लिए 10,791 रुपये, एक अधिकारी के लिए 24,474 रुपये और महाप्रबंधक-रैंक के अधिकारी के लिए 49,455 रुपये होगी.
Income: डिविडेंड को इनकम के अन्य सोर्स के रूप में क्लासीफाई किया जाता है. 5,000 रुपये से अधिक का डिविडेंड टैक्स डिडक्शन (TDS) के अधीन हैं.
केंद्र सरकार की पहल: जिन सरकारी कर्मचारियों की मौत हो चुकी है या पेंशन ले रहे कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन अब बढ़कर मिलेगी.