सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोविड-19 से मौत होने की बात प्रमाणित होने पर अनुग्रह राशि दी जाएगी.