कागजी दस्तावेजों को डिजिटलीकरण के बाद नष्ट किया जा सकता है. हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों/अदालतों के निर्देश पर इसे संभालकर रखने की जरूरत होगी.