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PAN Aadhaar Linking last date: रद्द या निष्क्रिय पैन इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लगता है.
Income tax rules changing- नया वित्त वर्ष (New financial year) आपके लिए भी बहुत कुछ नया लेकर आएगा. आपके बटुए से जुड़े कई अहम नियम बदल जाएंगे.
State of Financial Transaction- इनकम टैक्स रिटर्न में आपको खर्चों का ब्यौरा नहीं देना होता इसलिए लोग इसे बताते नहीं हैं. लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं.
PAN-Aadhaar Linking last date - केंद्र सरकार ने फाइनेंस बिल 2021 के तहत आयकर कानून 1961 में जोड़ी गई धारा-234H को पारित करा लिया है.
ITR: नए वित्त वर्ष में आपको अपनी टैक्स रिटर्न (ITR) में कई तरह की जानकारियां जरूर देनी होंगी. ऐसा नहीं करने पर आपको मुसीबत उठानी पड़ सकती है.
ELSS Scheme benefits- ज्यादातर लोग टैक्स बचत की प्लानिंग नहीं करते हैं और फिर उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत लाभ नहीं मिलता है.
Income tax rules changing from April 1st- 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स से जुड़े 5 नियम बदलने जा रहे हैं. 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजंस को ITR नहीं भरना होगा.
Pan Card- आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है. अगर अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं है तो नुकसान हो सकता है.
FY 2019-20 के लिए IT रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी थी. अब आपके पास 31 मार्च तक रिटर्न फाइल करने का मौका है.
अभी तक इन प्रोफेशनल्स को कमाई का 7.5 फीसदी हिस्सा ही बतौर TDS चुकाना पड़ता है. हालांकि, 1 अप्रैल से इन्हें 10% TDS चुकाना होगा.