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अगर आपने पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलत जानकारी दी है या फिर कोई इनकम दिखाना भूल गए हैं तो अब इस गड़बड़ी को ठीक करने का आपके पास एक मौका है.
मिले ढेरों गिफ्ट लेकिन खुश होने से पहले जान लें कि कितना टैक्स लगेगा? कई बार आपको काफी महंगे गिफ्ट मिलते हैं. यहां ध्यान रखने वाली बात ये है गिफ्ट, टैक्स के दायरे में आते हैं. गिफ्ट पर कैसे और कब लगता है टैक्स?
इनकम टैक्स के नोटिस आने पर क्या करें? नोटिस से क्यों नहीं डरना चाहिए? इन तमाम सवालों का जवाब देगी मनी9 की स्पेशल रिपोर्ट...
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है. अब भी ऐसे कई टैक्सपेयर हैं, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है.
सैलरी के साथ मिलने वाले अलाउंस में से कुछ पर टैक्स छूट मिलती है, कुछ टैक्सेबल होते हैं और कुछ पर आंशिक टैक्स छूट मिलती है. जानें इनके बारे में सब कुछ.
आयकर कानून के तहत होमलोन के कर्ज के मूलधन के भुगतान पर धारा-80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक कर कटौती का लाभ मिलता है.
आम टैक्सपेयर्स के मुकाबले वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को कई टैक्स बेनेफिट मिलते हैं. क्या हैं ये बेनेफिट, देखिए इस खास शो में...
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख करीब आ गई है. अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो अब देर न करें.
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करते वक्त लोग कई बार गलती कर जाते हैं. ये गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं. नोटिस भेजने के साथ जुर्माना लग सकता है.
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और होम लोन (Home Loan) टैक्स बेनिफिट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं.