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घर खरीदने से लेकर उसमें रहने तक कई तरह से देना होता है टैक्स
आयकर विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन.
नई व्यवस्था में इस निवेश पर टैक्स में कोई लाभ नहीं मिलेगा लेकिन रिटर्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
हाल में कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें हवाला लेनदेन के लिए फर्जी टैक्स इनवॉइस का सहारा लिया गया है.
टैक्स के मामले में काफी हद तक दोनों एक समान हैं.
पुराने टैक्स रिजीम से अगर नए नए टैक्स रिजीम में स्विच करेंगे तो कई निवेश पर टैक्स छूट क्लेम नहीं पाएंगे. निवेश और टैक्स की अलग प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? Hello Money9 में TaxSpanner के Co-founder Sudhir Kaushik से जानिए नई टैक्स रिजीम चुनने के बाद भी वो कौन से जरूरी निवेश हैं जिनका साथ आपको नहीं छोड़ना है.
आप चाहें या न चाहें आपके हर बड़े लेनदेन की खबर आयकर विभाग को है. लेकिन तब तक घबराने की जरूरत नहीं है. जब तक आप अपने खर्च और निवेश को कमाई से जस्टीफाई कर सकते हैं.वित्त वर्ष में किए गए सभी खर्च-निवेश का ब्योरा आपको अपने एनुअल इंफोर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में मिल जाएगा.
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) की मुंबई बेंच ने माना है कि रि-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते बिल्डर से मुआवजे के रूप में मिले किराए पर पुराने फ्लैट मालिक को टैक्स नहीं देना होगा. इस फैसले से किसे मिलेगी राहत? इनकम टैक्स का नोटिस आने पर क्या करें? जानें.
आयकर कानून के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत NPS में निवेश करने पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त डिडक्शन मिलती है.