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जीेएसटी नेटवर्क फेमा के दायरे में, सरकार ने जारी की अधिसूचना
अब टैक्सचोरों के हर खर्च पर नजर, आयकर विभाग चलाएगा महाअभियान
GST काउंसिल से खाने पीने की चीजों पर 5 फीसद GST लगाने की मांग, अभी लगता है 18% टैक्स
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आ गया है. इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं. ITR फॉर्म में कौन-कौन से बड़े बदलाव हुए हैं? इन बदलावों का टैक्सपेयर पर क्या असर होगा? क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई को ITR में कैसे और कहां दिखाएं? कमाई नहीं दिखाने पर कितना जुर्माना लगेगा? जानें...
इस निवेश पर टैक्स के अलावा एक फीसद टीडीएस भी भरना होगा
Income Tax Return: आईटीआर भरने से पहले जान लें AIS और 26AS में अंतर
आईटीआर में दी गई जानकारी में कोई हेर-फेर मिलता है तो आयकर विभाग तुरंत भेज सकता है नोटिस
असेसमेंट ईयर 2023-24 के रिटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इन बदलावों के बारे में जान लें. विदेश में निवेश से लेकर वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुई आय को कैसे रिपोर्ट करें ITR फॉर्म में? इन्हें नहीं बताया तो किस तरह की परेशानी उटानी पड़ेगी? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे CA विनोद रावल, हैलो मनी 9 में.
असेसमेंट ईयर 2023-24 के रिटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इन बदलावों के बारे में जान लें. विदेश में निवेश से लेकर वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुई आय को कैसे रिपोर्ट करें ITR फॉर्म में? इन्हें नहीं बताया तो किस तरह की परेशानी उटानी पड़ेगी?
केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली रसोई गैस के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी शून्य.