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आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बीत गई है. जो लोग ITR भरने से चूक गए हैं, अब उनके लिए क्या विकल्प बचे हैं, अगर आयकर विभाग का नोटिस आए तो क्या करें?
बिना जुर्माना ITR भरने का आज आखिरी दिन, भारत में कितने बढ़ गए फ़ाइनेंशियल फ्रॉड्स, डेंटल और नर्सिंग एजुकेशन में क्या हुआ बड़ा बदलाव, सुनिए 'खबरों का लंच बॉक्स' अमन गुप्ता के साथ.
31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरने वालों को देना होगा जुर्माना. अगर छोटे करदाताओं की वार्षिक कर योग्य आय 5 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें 1,000 रुपए का देना होगा जुर्माना.
पेइंग गेस्ट या होस्टल का किराया जीएसटी छूट प्राप्त करने योग्य नहीं है क्योंकि होस्टल का कमरा स्थाई आवास नहीं है
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ऑयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सेवाएं शनिवार और रविवार को भी उपलब्ध रहेंगी
आयकर विभाग की बेवसाइट पर एक खास फीचर है, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करदाताओं को बड़ी राहत देता है
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है. अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो आयकर विभाग रिटर्न भरने का एक और मौका देता है. 31 जुलाई के बाद रिटर्न कैसे भरा जाएगा? रिटर्न भरने की फीस क्या होगी? देरी से रिटर्न भरने पर क्या नुकसान होंगे? जानें...
16वें केंद्रीय वित्त आयोग के गठन से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल्ली के सीएम ने लिखा पत्र
संसद में फर्जी GST रजिस्ट्रेशन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब