रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के निपटान के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन या बैंकिंग लोकपाल की व्यवस्था लागू की है. इस समय देश में 12 बैंकिंग ओम्बड्समैन हैं जिनके कार्यालय अलग–अलग राज्यों की राजधानी में हैं. बैंकों में चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि के भुगतान या वसूली में काफी ज्यादा देरी होने, लोन या एडवांस से इतर बैंकिंग सुविधा या सेवा न देने या उनमें देरी करने, किसी वैध कारण के बिना जमा खाता खोलने से बैंक के इनकार करने जैसी कई समस्याओं की शिकायत लेकर लोग बैंकिंग ओम्बड्समैन का रुख कर सकते हैं.
अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप बैंकिंग लोकपाल से सीधे शिकायत नहीं कर सकते. आप शिकायत तब ही कर सकते हैं जब पहले आपने बैंक से शिकायत की हो, बैंक ने शिकायत मिलने के एक महीने के भीतर उसका जवाब नहीं दिया हो, या शिकायत खारिज कर दी हो या फिर आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं.
कोई शिकायतकर्ता केवल सादे कागज पर लिखकर बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है. वह रिजर्व बैंक की साइट – https://cms.rbi.org.inपर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकता है. ईमेल आईडी– CRPC@rbi.org.inपर ईमेल भेजकर भी शिकायत की जा सकती है. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 14448 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.