NPS Withdrawal Rules Changing: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के सब्सक्राइबर्स के लिए आने वाला महीना बहुत खास है. PFRDA और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 1 फरवरी से एनपीएस खाते से विड्रॉल के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. अकाउंट होल्डर्स जमा राशि का केवल 25 फीसद ही निकाल सकेंगे.
पेंशन नियामक PFRDA ने 12 जनवरी 2024 को इसके लिए सर्कुलर जारी किया था. इसके अनुसार, एनपीएस खाताधारक बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने, शादी के खर्च, मेडिकल खर्च आदि के लिए अपने खाते में जमा राशि का केवल 25 फीसद ही निकाल पाएंगे. खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए एनपीएस खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे. इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि को शामिल किया गया है.
NPS खाते से ऐसे करें विड्रॉल
अगर आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम के खाताधारक हैं और अपने अकाउंट से आंशिक निकासी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप सेफ डिक्लेरेशन के साथ विड्रॉल रिक्वेस्ट डालें. अगर कोई खाताधारक किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसके परिवार को मास्टर सर्कुलर के para 6(d) के नियम के तहत आंशिक निकासी के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. खाताधारक को निकासी अनुरोध डालते समय पैसे निकालने के कारण के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके बाद CRA (Central Recordkeeping Agency) इस निकासी अनुरोध के बारे में जांच पड़ताल करेगी और फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी. सभी दी गई जानकारी की जांच करने के बाद पैसे खाताधारक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.
ये हैं आवश्यक शर्तें
1. एनपीएस खाते से विड्रॉल करने के लिए आपका खाता कम से कम 3 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए.
2. विड्रॉल की गई राशि खाते में जमा फंड के एक चौथाई हिस्सेयानी 25 फीसद से अधिक नहीं होनी चाहिए.
3. एक सब्सक्राइबर केवल तीन बार ही खाते से आंशिक विड्रॉल कर सकता है