Post office FD premature withdrawal rule: सरकार ने पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपोजिट स्कीम से प्रीमेच्योर विड्रॉल नियम में बदलाव कर दिया है. नए नियम के मुताबिक 10 नवंबर और उसके बाद कराई जाने वाली 5 साल की FD पर प्रीमेच्योर विड्रॉल की सुविधा नहीं मिलेगी. यानी अब आप समय से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे और न ही इस FD को बंद कर पाएंगे. चार साल पूरे होने के बाद ही प्रीमेच्योर विड्रॉल यानी FD से पैसा निकाला जा सकेगा.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर, 2023 से पहले कराई गई FD पर पुराने प्रीमेच्योर विड्रॉल नियम लागू होंगे. पुराने नियम के तहत FD कराने के 6 महीने बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल करने की अनुमति है. हालांकि 10 नवंबर और उसके बाद कराई जाने वाली 5 साल वाली FD से प्रीमेच्योर विड्रॉल की अनुमति नहीं
सरकार ने अलग-अलग अवधि की डाकघर एफडी के लिए समय से पहले निकासी नियमों में संशोधन किया है. नए नियम इस प्रकार हैं:
किसी भी पोस्ट ऑफिस FD को जमा की तारीख से 6 महीने से पहले नहीं निकाला जा सकता है और 5 साल की पोस्ट ऑफिस FD को 4 साल पूरे होने से पहले नहीं निकाला जा सकता है.
यदि 1-वर्ष, 2-वर्ष या 3-वर्षीय डाकघर एफडी को 6 महीने के बाद लेकिन जमा की तारीख से एक वर्ष से पहले निकाला जाता है, तो जमा पर उस अवधि के लिए केवल डाकघर बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज मिलेगा. बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज की दर 4 फीसद है जो कि FD से काफी कम होती है.
यदि 2-वर्षीय या 3-वर्षीय डाकघर FD से एक साल के बाद समय प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जाता है, तो 1-वर्षीय या 2-वर्षीय डाकघर FD पर लागू ब्याज दर से 2 फीसद का जुर्माना काटा जाएगा. यानी 1 साल से बाद प्रीमेच्योर विड्रॉल करने से पहले आपकी 3 साल की FD से ब्याज दर 2 फीसद कम हो जाएगी.
यदि 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी को सिर्फ 4 साल पूरे होने के बाद वापस लिया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते का ब्याज देय होगा.