पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में एग्जिट व विड्रॉल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत निकासी के समय ग्राहकों के बैंक खाते में योजना का पैसा समय से क्रेडिट हो इसके लिए तत्काल बैंक खाता सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. बैंक खाते का सत्यापन पेनी-ड्रॉप प्रक्रिया से किया जाएगा. इस सिलसिले में नियामक ने अधिसूचना भी जारी की है.
सर्कुलर के तहत ग्राहक के नाम मिलान, निकासी अनुरोधों को व्यवस्थित करने और बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन कराना अब जरूरी होगा. अगर सत्यापन नहीं हो पाता है तो योजना से निकासी या ग्राहक के बैंक खाते के डेटा में बदलाव के किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसी स्थिति में सीआरए की ओर से संबंधित नोडल कार्यालय/मध्यस्थ के साथ एक निर्धारित प्रक्रिया को पूरा कराएगा, इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
पेनी ड्रॉप फेल होने पर ग्राहक को उसके मोबाइल नंबर और ई-मेल पर मैसेज भेजा जाएगा. ग्राहक को अपने नोडल अधिकारी या पीओपी से संपर्क करने की सलाह दी जाएगी. वे एस2 फॉर्म के माध्यम से या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीआरए सिस्टम में विवरण अपडेट करें. इसके बाद ही ही खाते के पुन: सत्यापन सहित निकासी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.
इन वजहों से रद्द हो सकता है अनुरोध
पेनी ड्रॉप में विफलता के कई कारण हो सकते हैं, इनमें अमान्य खाता संख्या या खाता प्रकार, अमान्य व गलत आईएफएससी कोड, नाम का खाते से मैच न होना, निष्क्रिय या फ्रीज हुए खाता, बंद खाता या डीएक्टिव खाता आदि शामिल हैं.
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