निजी क्षेत्र में अक्सर लोग नौकरी बदलते रहते हैं. हर नई कंपनी ज्वाइन करते ही उनका एक नया कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता खोला जाता है. इस तरह एक व्यक्ति के कई-कई पीएफ खाते हो जाते हैं. मगर क्या आपको पता है नौकरी बदलते ही अपना पुराना पीएफ खाता नए से तुरंत जोड़ लेना चाहिए. अगर आप पांच साल की नौकरी पूरी करने से पहले पीएफ खाते से पैसा निकालते हैं यह रकम आपकी सालाना आय में जुड़ जाएगी जिस पर आपको अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा.
आयकर नियम के तहत 5 साल की निरंतर सेवा के बाद ईपीएफ खाते से निकासी टैक्स फ्री होती है जिसकी गणना ईपीएफ योजना में शामिल होने की तारीख से निकासी करने की तारीख तक की जाती है. इस टैक्स से बचने के लिए कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का उपयोग करके अपने अलग-अलग ईपीएफ खाते को एक में जोड़ सकते हैं. इससे आपका पूरा पैसा एक जगह हो जाएगा.
ऑनलाइन खाता जोड़ने की प्रक्रिया
EPF अकाउंट को आप ऑनलाइन ही जोड़ सकते हैं. इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको सर्विसेज पर जाना होगा. फिर वन इम्पलॉयी, वन ईपीएफ अकाउंट (One Employee One EPF Account) पर क्लिक करें.
इसके बाद अकाउंट मर्ज करने के लिए फॉर्म खुलेगा. यहां आपको अपना ईपीएफ अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना होगा. इसी दौरान UAN और करेंट मेंबर आईडी भरें. पूरी डिटेल्स भरने के बाद OTP पाने के लिए क्लिक करें. ऐसा करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा. इसके डालते ही आपके पुराने पीएफ अकाउंट की डिटेल्स दिखने लगेंगी. आखिर में पीएफ अकाउंट नंबर भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. अकाउंट मर्ज की आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी. फिर वेरिफिकेशन के कुछ दिनों बाद आपका अकाउंट एक में जुड़ जाएगा.