कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ विड्रॉल के नियमों में बदलाव किया है. इससे करोड़ों सब्सक्राइबर्स को राहत मिलेगी. अब सब्सक्राइबर्स मेडिकल जरूरतों के कई मामले में पीएफ से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं वह भी पहले की तुलना में दोगुना. ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है.
मेडिकल मद में निकाल सकेंगे 1 लाख
ईपीएफओ के अर्कुलर में दी गई जानकारी के अनुसार, यह बदलाव पैराग्राफ 68जे के तहत ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग (ऑटो विड्रॉल) की लिमिट को लेकर है. पहले पैराग्राफ 68जे के तहत पीएफ से पैसे निकालने की लिमिट 50 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है. यानी अब कोई खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट से इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक के विड्रॉल का आवेदन करता है तो उसकी प्रोसेसिंग ऑटो मोड में हो जाएगी. पहले यह सुविधा सिर्फ 50 हजार रुपये तक के क्लेम के लिए थी.
पैराग्राफ 68जे के तहत मिलती है ये सुविधा
ईपीएफओ पैराग्राफ 68जे के तहत कर्मचारियों को मुश्किल समय में अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा देता है. जैसे- अगर किसी कर्मचारी की जॉब चली जाए तो वह फॉर्म-19 के तहत अप्लाई कर पीएफ से पैसे निकाल सकता हैं. इसके अलावा, मकान बनाने, मकान खरीदने, उसकी मरम्मत कराने, शादी-विवाह, बच्चों की पढ़ाई आदि जैसी जरूरतों के लिए भी पीएफ से पैसे निकालने की सुविधा मिलती है. पैराग्राफ 68जे के तहत पीएफ से एडवांस विड्रॉल आसानी से किया जा सकता है.
गौरतलब है कि अगर किसी सब्सक्राइबर या उसका डिपेंडेंट एक महीने से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहे या फिर उसे कोई बड़ी बीमारी जैसे- टीबी, लेप्रोसी, पैरालिसिस, कैंसर, मेंटल इलनेस, हार्ट डिजीजजैसी कोई बीमारी हों तो उस स्थिति में भी 68जे के तहत पैसे निकालने के लिए क्लेम किया जा सकता है.