New Rules: पीएफ खाताधारकों (PF Account Holders) के लिए जरूरी खबर है. ईपीएफओ ने 1 अप्रैल 2024 से नया नियम लागू कर दिया है. इस नए नियम में पीएफ अकाउंट होल्डर्स को बड़ा फायदा होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने इसकी जानकारी दी है. अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो आइये जानते हैं और नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि अब आपको अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफर नहीं करना होगा.
1 अप्रैल से बदल गए नियम
1 अप्रैल से ईपीएफओ ने अकाउंट होल्डर्स को बड़ी सुविधा देना शुरू कर दिया है. अब PF ट्रांसफर का झंझट खत्म हो गया है. अब अगर कोई पीएफ खाताधारक नौकरी बदलता है तो उसका पीएफ खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा. यानी अब खाताधारकों को पीएफ ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 31 भरने की जरूरत नहीं होगी. इस सुविधा से पीएफ अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत मिली है.
पीएफ खाताधारकों को मिली बड़ी राहत
गौरतलब है कि अब तक नौकरी बदलते समय पीएफ खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में जमा पैसा ट्रांसफर करना होता था. इसके लिए उन्हें एक खास फॉर्म, जिसे फॉर्म 31 कहते हैं, उसे भरकर जमा करना होता था. यानी पहले, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन होने के बावजूद ग्राहकों को पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन संबंधी औपचारिकताएं करनी पड़ती थी, जिससे अब मुक्ति मिल गई है. अब नए नियम में अकाउंट होल्डर्स के जमा पैसे खुद ही दूसरी कंपनी के पास ट्रान्सफर हो जाएंगे.
सैलरी का 12 फीसद योगदान
गौरतलब है कि ईपीएफओ के नियम के अनुसार, कर्मचारियों को पीएफ के लिए अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसद योगदान देना होतो है. इस खाते के लिए नियोक्ताओं को भी इस योगदान के बराबर का योगदान देना होता है. भविष्य निधि यानी पीएफ (Provident Fund) निवेश का सबसे प्रचलित माध्यम है. लगभग सभी कर्मचारी पीएम में निवेश करते हैं. दरअसल, यह एक मामूली निवेश है जो रिटायर्मेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है.