SBI ने अपने लॉकर ग्राहकों के लिए नई एडवाइज जारी की है. 30 जून तक सभी ग्राहकों के लिए रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना जरूरी है. 31 दिसंबर 2022 तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा करने वाले ग्राहकों को भी दोबारा अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट जमा करना होगा. SBI ने ग्राहकों के अधिकार को शामिल करते हुए अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है. बैंक ने ग्राहकों से अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट कर रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पूरा करने का किया अनुरोध. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए रिन्युएबल की तारीख 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाई है. बैंकों से 30 जून तक 50 फीसद काम निपटाने के लिए कहा है.
अगर आपका बैंक में लॉकर है या आप नया लॉकर खुलवाने की सोच रहे हैं तो जान लॉकर के बारे में जरूर जान लें ये 5 बातें
1. बैंक लॉकर के लिए जरूरी नहीं कि आपका उस बैंक में खाता हो, आप किसी भी बैंक ब्रांच में फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन आपको KYC कराना जरूरी होगा.
2. बैंक के पास अगर लॉकर फैसिलिटी नहीं है, तो बैंक को अकाउंट होल्डर को वेटिंग लिस्ट में डालकर उसके लिए लॉकर का इंतेजाम करना होगा. ग्राहक को वेटिंग नंबर भी प्रदान करना होगा.
3. लॉकर को किसी वजह से नुकसान या उसमें रखें सामान चोरी होने की स्थिती में बैंक, लॉकर के सलाना किराए का 100 गुना अमाउंट आपको देगा.
4. हाउस इंश्योरेंस में बैंक लॉकर में रखा सामान अकसर कवर नहीं होता. ऐसे में ग्राहक अलग से इसके लिए एक पॉलिसी ले सकते हैं..
5. आखिर में लॉकर फैसिलिटी के लिए आपको नॉमिनी अपॉइंट करना चाहिए ताकि किसी अनहोनी के वक्त उसमें रखा सामान आपके अपनों के सुरक्षित हाथों में पहुंच सकें