प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PM Vyay Vandana Yojana) सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम (Pension scheme) है. मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागिरकों को स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन (Pension) मिलती है. स्कीम में डेथ बेनिफिट भी मिलता है. इसके तहत नॉमिनी को पूरा पैसा वापस किया जाता है. पहले यह पॉलिसी बहुत कम अवधि के लिए खुली थी. फिर इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 की गई और अब इसे तीन साल लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया है.
भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जिनके रिटायर होने के बाद उन्हें कोई पेंशन (Pension) नहीं मिलती है. ऐसे में लोगों को ध्यान में रखते हुए 2017 में भारत सरकार ने वय वंदन योजना (PM Vyay Vandana Yojana) की शुरुआत की थी. इस साल 31 मार्च तक अगर आप ये पेंशन स्कीम खरीदते हैं तब आपको 7.40 प्रतिशत की ब्याज दर से भुगतान मिलेगा. इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप पेंशन महीने, तिमाही, छमाही और सालाना ले सकते हैं.
क्या है पात्रता? स्कीम में मिनिमम एंट्री एज 60 साल है. यानी 60 वर्ष या इससे ज्यादा के सीनियर सिटीजन (Senior citizen) इसमें निवेश कर सकते हैं. अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है. एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए स्कीम में निवेश कर सकता है. अगर पति और पत्नी दोनों की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में दोनों लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. अधिकतम दस सालों तक के लिए इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है. 3 साल का समय पूरा करने पेंशनर्स को लोन की भी सुविधा मिलेगी.
कैसे करें आवेदन? PM Vyay Vandana Yojana के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करने की जरूरत पड़ती है. सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) ऑनलाइन भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इसके लिए https://eterm.licindia.in/onlinePlansIndex/pmvvymain.do के लिंक का इस्तेमाल करना होगा.
कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? -पैन कार्ड -एड्रेस प्रूफ (आधार, पासपोर्ट) – बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिसमें पेंशन चाहिए
पेंशन विकल्प ब्याज दर
पेंशन विकल्प | ब्याज दर |
मासिक | 7.40% |
तिमाही | 7.45% |
छमाही | 7.52% |
सालाना | 7.60% |
प्रीमैच्योर विड्रॉल PMVVY स्कीम में प्रीमैच्योर विड्रॉल (Pre-Mature withdrawal) की भी मंजूरी है. लेकिन, यह कुछ खास मामलों में ही है. जीवनसाथी या खुद को गंभीर बीमारी होने पर यह सुविधा मिलती है. हालांकि, इस तरह के मामलों में परचेज प्राइस का केवल 98% सरेंडर वैल्यू के तौर पर भुगतान किया जाता है.
पेंशनर्स की मृत्यु पर किसे मिलेगा पैसा 10 वर्ष के पालिसी टर्म तक पेंशनर (Pensioners) के जिन्दा रहने पर जमा धनराशि के साथ-साथ पेंशन भी दी जाएगी. अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो पालिसी टर्म के 10 वर्षो के अधीन पेंशनर की मृत्यु होने पर जमा राशि उनसे नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी. पेंशनर अगर खुदखुशी कर ले तो भी जमा की गई रकम वापस कर दी जाएगी.
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