नेशनल पेंशन स्कीम या NPS एक रिटायरमेंट आधारित सेविंग स्कीम है. इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 2004 में लॉन्च किया था. खास बात ये है कि इस स्कीम के साथ कोई भी जुड़ सकता है. 18 साल से 65 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना NPS खाता खुलवा सकता है और अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा-खासा फंड तैयार कर सकता है.
PFRDA ने NPS में खाता खुलवाना और आसान कर दिया है. अब आप ऑनलाइन ही NPS खाता खुलवा सकते हैं. साथ ही इसके लिए आधार बेस्ड KYC भी घर बैठे ही कर सकते हैं.
आप e-NPS के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं.
ऐसे खोलें NPS में ऑनलाइन खाता
e-NPS के तहत ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए आपको दो विकल्प मिलते हैं. पहला विकल्प है e-KYC के जरिए रजिस्ट्रेशन करने का और दूसरा विकल्प है PAN के जरिए रजिस्ट्रेशन का.
यहां हम इन दोनों तरीकों से आपको NPS खाता खोलने की जानकारी दे रहे हैं.
आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करना
इसके लिए आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए.
आपको आधार की ऑफलाइन e-KYC जिप फाइल अपलोड करने को कहा जाएगा. इसे आप आधार जारी करने वाली एजेंसी UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
UIDAI वेबसाइट से मिले 4- कैरेक्टर वाले कोड को दर्ज करें.
इसके बाद अपने निजी ब्योरे, मसलन, नाम, जेंडर, उम्र, मोबाइल नंबर और फोटो जैसी जानकारियां अपने आप आधार की e-KYC से मिल जाएंगी.
आपको अपने दस्तखत .jpeg/.jpg/.png/.pdf फॉर्मेट में अपलोड करना होगा.
इसके बाद आप पेमेंट गेटवे आएगा जहां पर आप NPS अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग से पैसे डाल सकते हैं.
पैन के जरिए रजिस्ट्रेशन
आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) होना चाहिए.
e-NPS के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैंक या डीमैट या फोलियो अकाउंट डिटेल देनी होगी जिससे आपकी KYC वेरिफिकेशन हो सके.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आपका बैंक आपका KYC वेरिफिकेशन करेगा.
इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स ऑनलाइन डालनी होंगी.
आपको पैन और कैंसेल्ड चेक को अपलोड करना होगा.
साथ ही फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा.
इसके बाद आप पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे जहां से आप अपने NPS खाते में इंटरनेट बैंकिंग से पैसे डाल पाएंगे.
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