डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए नॉमिनी शामिल करना अनिवार्य है. अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की तारीख पहले 31 दिसंबर 2023 थी जिसे बाजार नियामक सेबी ने बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया है. हालांकि अभी लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है. अभी भी हर 4 में से 3 डीमैट खाताधारकों ने नॉमिनी नहीं जोड़ा है. सेबी के नॉमिनेशन को लेकर एक कंसल्टेशन पेपर से यह जानकारी मिली है.
सिर्फ इतने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी
सेबी के नॉमिनेशन को लेकर एक कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक देशभर में 13 करोड़ 64 लाख सिंगल डीमैट अकाउंट्स हैं. जिसमें में 9.8 करोड़ यानी 72.48 फीसद डीमैट खातों से नॉमिनेशन डिटेल गायब हैं. इसका मतलब है कि 69.73 9.51 करोड़ डीमैट होल्डर्स ने जानबूझकर नॉमिनी की जानकारी नहीं दी है. वहीं 37 लाख 58 हजार डीमैट अकाउंट होल्डर्स ने न तो नॉमिनी ऐड किया है और न ही नॉमिनेशन से बाहर निकलने का विकल्प चुना है.
म्यूचुअल फंडों में नॉमिनेशन की स्थिति
इसी तरह, 8.9 सिंगल म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में से 85.82 फीसद ही नॉमिनी बनाए गए हैं. इन फोलियो की संख्या 7 करोड़ 64 लाख है.
डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड दोनों में बहुत से लोग जानबूझकर नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहते हैं. वहीं कई निवेशक ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें कि नॉमिनी रखना चाहिए या नहीं. इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी जोड़ना निवेशक के लिए लिए ही फायदेमंद है. अगर निवेशक ने अपने खाते में नॉमिनी जोड़ा है तो उनकी मौत होने पर आपकी संपत्ति नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है. नॉमिनी न जोड़ने पर आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा, म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकाल पाएंगे.
कैसे अपडेट करें नॉमिनी?
म्यूचुअल फंड में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से नॉमिनी जोड़ सकते हैं. ऑफलाइन मोड में आप फंड हाउस को फॉर्म में नॉमिनी की डिटेल देनी होगी. वहीं, ऑनलाइन में CAMS की वेबसाइट www.camsonline.com पर जाकर एमएफ इन्वेस्टर्स सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद ‘नॉमिनेट नाउ’ के ऑप्शन पर क्लिक जरूरी जानकारी भरकर आप अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ सकते हैं. डीमैट अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करने के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट https://nsdl.co.in/ पर जाकर डीमैट नॉमिनेट ऑनलाइन पर क्लिक कर आप नॉमिनी जोड़ सकते हैं.