क्या आपको पता है कि आप अपने बच्चे के नाम पर भी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खोल सकते हैं. छोटी बचत करने वालों के लिए यह हमेशा से निवेश का एक पसंदीदा साधन रहा है. आमतौर पर कोई भी एक से ज्यादा PPF अकाउंट नहीं खोल सकता है, लेकिन अगर आपका बच्चा नाबालिग है तो आप उसके नाम पर PPF खाता खोल सकते हैं.
ऐसे खोल सकते हैं नाबालिक बच्चे के नाम पर खाता
PPF खाते को किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जा सकता है. अभिभावक और नाबालिग बच्चे का जिक्र अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में करना जरूरी है. बच्चे के अभिभावक के KYC दस्तावेज, फोटोग्राफ और नाबालिग बच्चे की उम्र का प्रूफ भी खाता खोलने में जरूरी है. अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 500 रुपये का योगदान करना पड़ता है.
बचपन की बचत की आदत बाद में देगी फायदा
इसके जरिए आप अपने बच्चे में बचत करने की आदत भी डाल सकते हैं और साथ ही अगर शुरुआती जीवन में ही PPF खाता खुल जाएगा तो इससे बच्चे के लिए उम्र बढ़ने पर एक बड़ी पूंजी तैयार हो सकती है.
7.1 फीसदी ब्याज के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप 1.5 लाख रुपये का निवेश PPF में 50 साल के लिए करते हैं तो यह रकम बढ़कर 6.75 करोड़ रुपये हो जाएगी.
लेकिन, 1.5 रुपये सालाना तक निवेश पर मिलेगा टैक्स फायदा
इनकम टैक्स कंसल्टेंट नारायण जैन कहते हैं, “इसमें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी की रकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है. यह इस स्कीम की सबसे बड़ खासियत है.”
इस अकाउंट पर भी 7.1 फीसदी रिटर्न ही मिलेगा, लेकिन टैक्स बेनेफिट को 1.5 लाख रुपये सालाना पर सीमित रखा गया है. इसमें पेरेंट और बच्चे दोनों की जमा की गई रकम शामिल है.
जैन कहते हैं, “आप अपने बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकते हैं, लेकिन किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कुल PPF कॉन्ट्रिब्यूशन 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा.”
केवल मां-बाप या कानूनी अभिभावक ही खोल सकते हैं ये खाता
लेकिन, बच्चे के माता-पिता के अलावा कोई और बच्चे के नाम पर PPF खाता नहीं खोल सकता है. हालांकि, दादा-दादी अपने पोते-पोती के नाम पर खाता खोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जबकि पेरेंट्स की मृत्यु हो गई हो और इसे दस्तावेजों के जरिए साबित किया जाए.
इसके अलावा, नाबालिग बच्चे के नाम पर खोले गए PPF खाते में एक नॉमिनी को भी भरना पड़ता है.