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केरल सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के शुल्क की सीमा तय की

Kerala: सरकारी आदेश के अनुसार, सामान्य वार्ड का शुल्क 2,645 रुपये प्रतिदिन होगा. इसमें पंजीकरण, बिस्तर, नर्सिंग और बोर्डिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन, एक्सरे, परामर्श, जांच आदि शामिल होगा.

  • pti
  • Last Updated : May 10, 2021, 21:09 IST
Picture: PTI
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Kerala: केरल सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने शुल्क पर सीमा लगायी है और इसके उपचार के लिए एक समान शुल्क प्रणाली पेश की है. राज्य सरकार ने यह बात तब अदालत में कही जब वह एक अर्जी पर सुनवायी कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि निजी अस्पताल और जांच केंद्र ‘‘महामारी की स्थिति और समाज में लोगों के भय का फायदा उठाने के लिए’’ अत्यधिक शुल्क वसूल रहे हैं.

याचिकाकर्ता एवं पेशे से अधिवक्ता ने अदालत से निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए अत्यधिक शुल्क को सामान्य करने के लिए सुधारात्मक उपाय को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया था.

सोमवार को सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने कोविड-19 के उपचार के लिए निजी अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर एक सीमा लगाने का फैसला किया है.

Kerala had set apart 50% beds in Pvt. Hospitals for Covid care. Plus, KASP beneficiaries and Govt. referred patients get free #COVID19 treatment in all Empanelled Pvt. Hospitals. Now we have regulated and standardised the rates as well. pic.twitter.com/bvsrOkDq0o

— Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) May 10, 2021

वकील ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में सोमवार को एक आदेश जारी किया है.

सरकारी आदेश के अनुसार, सामान्य वार्ड का शुल्क 2,645 रुपये प्रतिदिन होगा. इस शुल्क में पंजीकरण, बिस्तर, नर्सिंग और बोर्डिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन, एक्सरे, परामर्श, जांच आदि शामिल होगा.

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एक खंडपीठ ने कहा, ‘‘सभी निजी अस्पतालों को सरकारी आदेश के अनुसार उपचार देने के लिए बाध्य होंगे और किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा.’’

Published - May 10, 2021, 09:09 IST

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  • Cap on COVID-19 treatment
  • Hospital cost
  • Kerala

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