देश में बढ़ती कोरोना संकट से बढ़ी ऑक्सीजन डिमांड की आपूर्ति के लिए सरकार कई कदम उठा रही है. आज डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नियमों में ढील देते हुए लोगों को निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स (Oxygen Concentrators) के आयात को मंजूरी दी है.
DGFT की दी जानकारी के निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विदेश से पोस्ट, कोरियर या ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए मंगाए जाने की मंजूरी दी गई है. इसके लिए कस्टम क्लियरेंस में इसे बतौर ‘गिफ्ट’ छूट दी जाएगी. DGFT ने 31 जुलाई 2021 तक इस तरह के आयात पर छूट दी है.
Import of Oxygen concentrators for personal use through post, courier or e-commerce portals has been permitted, where Customs clearance is sought as “gifts”, till 31 July 2021.
इससे पहले ऑक्सीजन के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट का ऐलान किया गया था.
केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के आयात (Oxygen Import) पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी (Basic Custom Duty) और हेल्थ सेस से छूट देने का ऐलान किया है. ऑक्सीजन के साथ ही इससे जुड़े इक्विपमेंट और कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है. ये छूट अगले 3 महीने तक जारी रहेगी. प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है. बढ़ते कोरोना मामलों के बीच देश में ऑक्सीजन और वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए सरकार कई कदम उठा रहे हैं.
इस फैसले से देश में इन मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता किफायती हो सकेगी. सरकार के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे इक्विप्मेंट के क्लियरेंस को आसान बनाने और जल्दी करने के निर्देश भी दिए हैं.