कोरोना मामलों की शृंखला तोड़ने और राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बढ़े बोझ को कम करने के मद्देनजर दिल्ली में आज रात से अगले सोमवार तक का लॉकडाउन लगाया जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी के साथ हुई बैठक के बाद दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. इस दौरान राजधानी में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी. आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा.
दिल्ली में तेज़ी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण घोषणा | Press Conference | LIVE https://t.co/zAECIEcZ53
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 19, 2021
– केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत आने वाली संस्थाओं में काम कर रहे लोगों के आईडी कार्ड दिखाने पर उनकी आवाजाही की छूट रहेगी. इसके साथ ही न्यायालय के अधिकारियों और स्टाफ के लिए फोटो आईडी कार्ड दिखाने पर छूट दी जाएगी.
– डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, फार्मा कर्मचारी, टेस्टिंग सेंटर, क्लीनिक्स, ऑक्सीजन सीलेंडर जैसी सुविधाएं मुहैया कराने वालों के लिए लॉकडाउन में छूट है. मीडिया कर्मचारियों को भी छूट के दायरे में शामिल किया गया है.
– गर्भवति महिलाओं और मरीजों पर पाबंदियां लागू नहीं होगी. जो मरीज इलाज कराने जा रहे हैं उन्हें उसके कागज भी साथ रखने होंगे. जो लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं उन्हें भी छूट मिलेगी.
– वैध टिकट होने पर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और ISBT जाने या आने वालों को छूट दी जाएगी.
– आवश्यक सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी. राज्य के भीतर और राज्य के बाहर इनका सप्लाई जारी रहेगा.
– जिन छात्रों की कोई परीक्षा है उन्हें भी एडिमट कार्ड दिखाने पर जाने दिया जाएगा.
– किराना की दुकान, फल-सब्जियों की दुकानें, बैंक, ATM खुले रहेंगे.
– जिन लोगों को आने-जाने की मंजूरी है सिर्फ उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा. इसमें दिल्ली मेट्रो, बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगी तो वहीं ऑटो, टैक्सी, कैब में अधिकतम 2 लोगों को यात्रा करने की मंजूरी है.
– विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के जुटने की अनुमति है तो वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 लोग जमा हो सकत हैं.
– इन सभी के अलावा बाकी सभी दुकानें, पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, शॉपिंग सेंटर, मॉल बंद रहेंगे.
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