दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को कहा कि आप सरकार की पूरी व्यवस्था नाकाम रही है और ऑक्सीजन सिलेंडरों तथा कोविड-19 (COVID-19) मरीजों के इलाज के लिए प्रमुख दवाओं की कालाबाजारी हो रही है. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है.
पीठ ने ऑक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा, ‘‘क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं। क्या यह कोई अच्छा मानवीय कदम है?’’
पीठ ने आगे कहा कि राज्य सरकार इस गड़बड़ी को दूर करने में नाकाम रही है.
अदालत ने कहा, ‘‘आपके पास अधिकार हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की काला बाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें.’’
न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों के अंकेक्षण नहीं होने से गैस की कृत्रिम कमी और कालाबाजारी हो रही है.
उच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिक कोविड-19 (COVID-19) उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की बाजार में किल्लत के कारण परेशानी झेल रहे हैं.
उच्च न्यायालय ने केंद्र, आईसीएमआर और औषधि महानियंत्रक से पूछा कि क्या रेमडेसिविर देने संबंधी दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव किया गया है.
न्यायालय ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों की फार्मेसी में रेमडेसिविर, फैबीफ्लू आदि कोविड की दवाइयों की बिक्री और भंडार का जायजा लेने का निर्देश दिया
Published - April 27, 2021, 06:36 IST
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