अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पॉलिसी बदलाव के किए ऐलान
COVID Hospitalisation Rules: किसी और शहर के अस्पताल में मरीज को ले जाने पर भी उन्हें भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकता, भले उनके पास वहां का आईडी कार्ड हो या नहीं
COVID Hospitalisation Rules: कोरोना काल में अस्पताल में भर्ती होने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब किसी भी कोविड हेल्थ सुविधा में भर्ती होने के लिए कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी. मंत्रालय ने कोविड मरीजों के भर्ती होने की राष्ट्रीय नीति में कई बदलाव किए हैं.
नीति के तहत मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि कोई भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित या कोई निजी अस्पताल जहां कोविड का इलाज चल रहा है वहां भर्ती होने के लिए कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म की जाए. किसी भी संदिग्ध कोविड मरीज को ससपेक्ट वॉर्ड में रखा जाएगा.
मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों के जरिए कोविड मरीजों को सहूलियत देने की कोशिश है ताकि उन्हें जल्दी और ज्यादा बेहतर इलाज मिल सके.
सरकार ने निर्देश दिया है किसी भी स्थिति में मरीज को इलाज से वंचित नहीं रखा जाएगा – ऑक्सीजन या जरूरी दवाओं को लेकर भी.
किसी और शहर के अस्पताल में मरीज को ले जाने पर भी उन्हें भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकता. अगर मरीज के पास उस शहर के होने का कोई पहचान पत्र नहीं है तो भी उन्हें भर्ती होने से नहीं रोका जा सकता.
मंत्रालय ने ये भी कहा है कि अस्पताल में बेड जरूरतमंद के हिसाब से दिए जाएं – जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है उन्हें नियमों का पालन करते हुए डिसचार्ज किया जा सकता है.