Bihar night curfew: बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ़्यू लगाने के साथ स्कूलों और कालेजों को 15 मई तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया. इसी के साथ आवश्यक्तानुसार धारा 144 लागू करने का जिला प्रशासन को अधिकार दे दिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसेट मैनेजमेंट टीम के साथ बैठक करने के बाद कोरोना नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम के बारे में ये जानकारी दी. सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के बाहर बसे अपने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने राज्य में लौट आएं.
जाने क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत अन्य शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे
-15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होंगे
– 15 मई तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम बंद, जिम, जू, पर्यटन स्थल बंद
– जरूरी सेवा से जुड़े दफ्तर को छोड़कर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे. केवल 33 फीसदी कर्मचारी ऑफिस में होंगे
– राशन दुकान, फल-सब्जी मंडी, मांस-मछली दुकान, कपड़ा दुकान शाम छह बजे बंद हो जाएंगे
– रेस्टोरेंट, ढाबा में बैठकर खाना बैन, होम डिलिवरी चालू रहेगी. होम डिलिवरी भी रात 9 बजे तक ही डिलिवरी कर सकेंगे.
– सभी धार्मिक स्थान 15 मई तक बंद
– सार्वजनिक स्थान पर किसी भी किस्म का आयोजन बैन
– दफन और दाह संस्कार में अधिकतम 25 लोग जा सकेंगे
– शादी में अधिकतम 100 लोग जा सकेंगे
– दिन में सब्जी मंडी सिलसिलेवार ढंग से खुलेंगे, ताकि भीड़ ना लगे। ये काम प्रशासनिक अधिकारी का काम है
– हर जिलाधिकारी को अधिकार है कि वह अपने हिसाब से धारा 144 लगा सकते हैं
– आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं है जैसे बैंक, पुलिस, स्वास्थ्य, डाक, परिवहन आदि
लगातार सामने आ रहे मामले
बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसी को लेकर बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने ये कदम उठाए हैं. सरकार ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, वहीं हमेशा मास्क लगाने के साथ जरूरी दूरी बनाए रखें.