Car Insurance: कोविड की दूसरी लहर के चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है. ऐसे में लोगों की आवाजाही में भी कमी आई है. दूसरी ओर, ज्यादातर दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. इसके चलते भी लोगों का ऑफिस आना-जाना रुका हुआ है.
मौजूदा कोविड के हालात को देखते हुए इस ट्रेंड के आने वाले कुछ वक्त तक जारी रहने के आसार हैं. ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस पर कुछ पैसा बचा सकते हैं.
लॉकडाउन पीरियड में आप सिर्फ इमरजेंसी में ही गाड़ी चलाते हैं तो फिर कॉम्प्रिहैंसिव बीमा प्लान के लिए पैसे खर्च करना मुनासिब नहीं है. इसीलिए लॉकडाउन स्पेशल बीमा प्लान (थर्ड पार्टी+फायर+थेफ्ट) खरीदने में समझदारी है. ऐसे प्लान की बिक्री पिछले एक महीने में दो गुना बढ़ गई है. Future Generali, United India Insurance एवं Digit जैसी कंपनियां स्पेशल बीमा प्लान बेच रही हैं.
क्या होता है स्पेशल बीमा प्लान
स्पेशल बीमा प्लान लॉकडाउन की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें आपको आवश्यक कवर मिल जाते हैं. सरकार के नियम मुताबिक, गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ थर्ड-पार्टी बीमा आवश्यक है.
ऐसे प्लान में थर्ड पार्टी कवर, चोरी और आग लगने से होने वाले नुकसान का कवर मिलता है. मान लिजिए कि आप का एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाले के व्हीकल को नुकसान पहुंचता है तो आपकी बीमा कंपनी उस व्यक्ति के व्हीकल को हुए नुकसान की भरपाई करेगी.
कितना पैसा बचता है?
मार्केट में जितने भी कॉम्प्रिहैंसिव प्लान हैं उनकी तुलना में ये प्लान 50% कम प्रीमियम में मिलते हैं. यदि आप के पास 1200 सीसी सेडान कार है तो कॉम्प्रिहैंसिव बीमा प्लान कार की उम्र और कॉस्ट के मुताबिक, 10,000-12,000 रुपये की रेंज में मिलता है. इसके मुकाबले स्पेशल बीमा प्लान 4,500-5,500 रुपये में मिल सकता है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
Policybazaar.com के मोटर इंश्योरेंस के हेड उत्पल रमन शर्मा समझाते हैं कि लोकडाउन और वर्क फ्रोम होम की वजह से लोगों का व्हीकल ड्राइविंग कम हो गया है, इसलिए सिर्फ आवश्यक कवर ही खरीदना चाहिए. लोगों की इनकम कम हो गई है तब बीमा किस्त का खर्च काफी मायने रखता है और इसे ध्यान में रखकर कई कंपनियां स्पेशल इंश्योरेंस प्लान (थर्ड पार्टी+फायर+थेफ्ट) लॉन्च कर रही है.
कॉम्प्रिहैंसिव प्लान vs स्पेशल प्लान्स
कॉम्प्रिहैंसिव बीमा प्लान के तहत अकस्मात से आपके व्हीकल को होने वाले नुकसान का कवर मिलता है मगर स्पेशल प्लान में आपके व्हीकल को होने वाले नुकसान का कवर नहीं मिलता है.
इन प्लान्स में कितना पेमेंट होता है?
यदि आपका व्हीकल घर या अन्य किसी जगह के पार्किंग एरिया से चोरी हो जाता है तो बीमा कंपनी आपको पॉलिसी डाक्युमेंट में लिखी हुई इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) के पूरी अमाउंट का भुगतान करेगी. इसलिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त ये वैल्यू अधिकतम रखना जरूरी है. आग लगने से व्हीकल को होने वाले नुकसान के लिए भी बीमा कंपनी IDV का भुगतान करेगी.
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