Motor Insurance Claim: आप जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) लेना होता है. सभी गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) जरूरी है. यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसे आपको हमेशा कार में रखना चाहिए. इसमें दूसरों को लगने वाली चोट और हुए नुकसान के बदले पैसे चुकाने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है. थर्ड पार्टी प्रीमियम इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI तय करता है. मोटर इंश्योरेंस एक बीमा पॉलिसी है जो दुर्घटना में वाहन को हुए नुकसान को कवर करती है. आप मोटर इंश्योरेंस के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको कौन से डाक्यूमेंट अपने पास रखने चाहिए. इन बातों की जानकारी होना जरूरी है.
ऐसे दर्ज करा सकते हैं अपना क्लेम
इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऑनलाइन / ऑफलाइन क्लेम फॉर्म बीमा कंपनी को जमा करना होगा. क्लेम फॉर्म में ड्राइवर और वाहन का विवरण, पॉलिसीधारक का बैंक विवरण, तीसरे पक्ष के वाहन का विवरण (दुर्घटना के मामले में) और एफआईआर के बारे में विवरण होना चाहिए.
आपके ड्राइविंग लाइसेंस, रिपेयर बिल, एफआईआर की कॉपी, केवाईसी, और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र विवरण जैसे सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को क्लेम दर्ज करते समय प्रस्तुत करना होगा. मोटर बीमा चोरी के मामले में वित्तीय नुकसान को भी कवर करता है. इसलिए, ऐसे मामले में, अंतिम जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी. इसके अलावा, अपने वारंटी कार्ड को संभाल कर रखें.
दावा दर्ज करते समय, आपको दुर्घटना के मामले में रिपेयर बिल भी जमा करना होगा. इसलिए, रिपेयर सेंटर से बिल प्राप्त करने के लिए अपने वाहन को ले जाना महत्वपूर्ण हो जाता है. यदि आपने वाहन के लिए लिया गया लोन नहीं चुकाया है तो बीमा कंपनी बैंक को सभी दावे के रुपये देगी.
बीमा कंपनी यह जांच करेगी कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है या नहीं. इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप सभी सही विवरण प्रदान करते हैं. बीमा सर्वेकर्ता एक दिन के भीतर स्वीकृति देगा.