अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. बिना लाइन में लगे ऑनलाइन ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाया जा सकता है. सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने के नियमों को आसान कर दिया है. अब लोगों को पहले की तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्यों ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कर इसे बेहद सरल बना दिया है. डीएल के लिए पहले आपको लर्निंग के लिए अपलाई करना होगा. इसके एक से 6 महीने के बाद आप डीएल बनवा सकेंगे.
पहले बनवाना होगा लर्निंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले parivahan.gov.in/ की वेबसाइट पर जाना होगा. अब आपको ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस वाले ऑप्शन को चुनना होगा. अब आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा. अब आपको लर्निंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अब आपको एक फार्म भरना होगा. इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी. वहीं आधार और पैन की जानकारी देनी होगी. इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे. इसके बाद आपको टेस्ट के लिए अपना स्लॉट बुक करना होगा. स्लॉट बुक होने के बाद आवेदनकर्ता को उसकी सुविधा के अनुसार टेस्ट की तारीख बता दी जाएगी. अब आपको जो तारीख मिली है उसदिन जाकर आपको टेस्ट देना होगा.
डीएल के लिए इस तरह करें अप्लाई लर्निंग लाइसेंस बनने के एक माह बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको parivahan.gov.in/ की वेबसाइट पर जाना होगा. अब आपको ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस वाले ऑप्शन को चुनना होगा. अब आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा. अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसमें आपको लर्निंग लाइसेंस नंबर और अपनी जन्मदिन की तारीख डालनी होगी. इसके बाद नेक्सट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अब आपको टेस्ट की तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी. निर्धारित तारीख पर जाकर आपको टेस्ट देना होगा.
ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर होगा ऑनलाइन टेस्ट लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदनकर्ता को बताए गए ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट देना होगा. इस टेस्ट में 10 सवाल पूछे जाएंगे जिसके आपको 10 मिनट में जवाब देने होंगे. इसमें से 6 सवालों का सही जवाब देने वाले को पास कर दिया जाएगा. इसके बाद सर्टिफिकेट को मेल के जरिए आवेदनकर्ता के पास भेज दिया जाएगा.
ऑनलाइन जमा होगी फीस इस नए प्रक्रिया के तहत आवेदनकर्ता को लाइसेंस टेस्ट के स्लॉट बुक होने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी. फीस जमा करने के बाद ही आवेदनकर्ता अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट की तारीख का चुनाव कर सकता है.
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