क्या आप 15 साल की PPF मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालना चाहते हैं? जानें Pre-Mature Withdrawal के नियम

PPF में आपका निवेश 15 साल तक लॉक रहता है. लेकिन अगर किसी को जरूरत है तो वो 15 साल के पहले भी जमा राशि का कुछ हिस्सा निकाल सकता है.


पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानि पीपीएफ (PPF) देती है ट्रिपल फायदा- टैक्‍स छूट, बचत और निवेश पर  रिटर्न. PPF पर मौजूदा ब्याज है 7.10% है जो कि अप्रैल 2020 से इसी लेवल पर टिका हुआ है. ये ब्याज सालाना कंपाउंड होकर मिलता है . PPF की शुरूआत 1968 में हुई थी. सरकार की इस छोटी बचत योजना को पुराने ज़माने का इंवेस्टमेंट माना जाता है.  लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है. PPF में आपका निवेश 15 साल तक लॉक रहता है. लेकिन अगर किसी को जरूरत है तो वो 15 साल के पहले भी जमा राशि का कुछ हिस्सा निकाल सकता है.

Pre-mature Withdrawal के नियम

मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने हैं तो PPF अकाउंट जब 6 साल का हो जाएगा तब जाकर सातवें साल ही PPF अकाउंट होल्डर पैसे निकाल सकता है . वो भी पूरी रकम नहीं बल्कि पैसे निकाले जाने वाले साल के पहले के 4 साल के अंत में जितनी रकम होगी उसका 50%. इसे ऐसे समझिए कि जनवरी 2012 में आपने PPF अकाउंट खोला और 2021 में बच्चे की पढ़ाई के लिए PPF से पैसे निकालना चाहते हैं.

2021 के चार साल पहले – 2018 के वित्त वर्ष के आखिर में यानी 31 मार्च 2018को जो बैलेंस होगा उसका 50% या फिर मार्च 2021 के आखिर में जो बैलेंस होगा उसका 50%- दोनों में जो कम होगा उतना पैसा निकाल पाएंगें. साल में केवल एक बार ही इस तरह विड्रॉ किया जा सकेगा. ये रकम टैक्स फ्री रहेगी और कोई पेनाल्टी भी नहीं लगेगा.

PPF पर आप कम ब्याज पर लोन भी ले सकते हैं. क्या-क्या फायदे हैं PPF अकाउंट के और इससे जुड़े सारे फायदे जानने के लिए देखें ये वीडियोः

Published - August 7, 2021, 05:09 IST