EPF के ब्याज पर कैसे चल रही है टैक्स की कैंची !

2.5 लाख रुपये से ऊपर के PF कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. CBDT के नए नियम के तहत EPF अकाउंट के दो हिस्से होंगे.


अगर आप Employee Provident Fund (EPF) में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा contribute करते हैं तो टैक्स भरने के लिए तैयार रहिए. बजट 2021 के बजट ने Exempt-Exempt- Exempt (EEE) कैटेगरी के EPF पर टैक्स लगा दिया है. लेकिन ये टैक्स सब पर लागू नहीं होगा. 2.5 लाख रुपए से ऊपर के PF कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT) के नए नियम के तहत EPF अकाउंट के दो हिस्से होंगे. एक टैक्सेबल हिस्सा जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन का हिसाब-किताब रहेगा और इसपर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा. दूसरा नॉन- टैक्सेबल हिस्सा जहां EPF में 2.5 लाख तक का निवेश दर्ज होगा.

इसे ऐसे समझिए – अगर साल में एक कर्मचारी अपने EPF में 3 लाख रूपए जमा करेगा तो 2.5 लाख तक के निवेश के ब्याज टैक्स-फ्री रहेगा. लेकिन 2.5 लाख रूपए से ऊपर अतिरिक्त 50,000 के अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा. टैक्स का कैलकुलेशन कुछ इस तरह बैठेगा- 50,000 पर 8.5% के हिसाब से ब्याज मिला 4250 रूपए. अब अगर कर्मचारी 30% के टैक्स स्लैब में है 1275 रूपए का टैक्स बनेगा इसपर सेस 4% यानि 1326 रूपए कुल टैक्स अदा करने होंगे. ये टैक्स अब तक नहीं लगता था.

EPF के इस नए नियम को समझने के लिए देखें ये वीडियो-

Published - October 4, 2021, 03:49 IST