वह आगे कर्मचारियों को सलाह देते हैं कि नई कर व्यवस्था के अनुसार टीडीएस कटौती प्राप्त करने के लिए अपने नियोक्ताओं को समय पर सूचित करें. नियोक्ता फॉर्म 10-आईई भरकर नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं. हालांकि, स्वरोजगार करने वाले लोग इस व्यवस्था का फायदा नहीं लेते हैं.
जैन आगे कोविड -19 के लिए चिकित्सा उपचार के मामले में दी जाने वाली कर राहत के बारे में बात करते हैं. नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को स्वयं या परिवार के चिकित्सा उपचार के लिए कोई भी अनुग्रह पेमेंट टैक्स फ्री होगा. परिवार और दोस्तों से मिलने वाले डोनेशन की सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है.
“सरकार ने अभी तक इस संबंध में केवल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. वह बताते हैा कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कराधान नियमों में भले ही क्रिप्टोकरेंसी में होने वाले लाभ पर सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश नहीं हैं. किसी को भी व्यापार की अवधि के आधार पर आईटीआर में इसका खुलासा करना चाहिए. अगर लाभ को बार-बार बुक किया जाता है, तो इसे व्यावसायिक आय के रूप में माना जा सकता है.