आपके निवेश पर कैसे लगता है टैक्स, मनी9 हेल्पलाइन शो में जानें हर जरूरी बात

बाजार में निवेश से जुड़े गलत फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं. मनी9 एक्स्पर्ट्स के जरिए हर जानकारी आप तक पहुंचाता है ताकि आपके निवेश पर बेहतर रिटर्न मिले.


बाजार में निवेश से जुड़े गलत फैसले काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन इससे बचाने के लिए मनी9 अपने खास कार्यक्रम हेल्पलाइन के जरिए लोगों को समाधान देने का प्रयास करता है. एक्स्पर्ट्स के जरिए हर छोटी सी छोटी जानकारी आप तक पहुंचाता है ताकि आपके निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सके. इमरजेंसी फंड बनाने की बात हो या फिर सही निवेश टूल की तलाश, आपको सभी विकल्प से जुड़े टिप्स देते हैं. इस सप्ताह के कार्यक्रम में ऐसे ही एक खास विषय पर विशेषज्ञों के जरिए अहम जानकारियां अब तक पहुंचाने का प्रयास किया है जो निवेशकों को उनकी वित्तीय यात्रा में काफी मददगार बन सकता है. यह विषय निवेश पर लगने वाले टैक्स से जुड़ा है.

दर्शकों को टैक्सेशन की बारीकियों को समझाने के लिए इस कार्यक्रम में मनी9 हेल्पलाइन ने ऑप्टिमा मनी मैनेजर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक पंकज मठपाल से बातचीत की. इस दौरान कुछ ऐसे भी सवाल सामने आए कि क्या म्यूचुअल फंड या इक्विटी निवेश से संबंधित लेनदेन 26 एएस फॉर्म में दिखाई देंगे? यदि किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड के जरिए 15 साल में 4 करोड़ रुपये की राशि जमा की तो इस पर कितना एलटीसीजी कट सकता है?

Published - September 19, 2021, 03:18 IST